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    रेल चक्काजाम मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' की सजा बरकरार

    By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Fri, 27 Oct 2023 06:12 PM (IST)

    15 वर्ष पहले कुशीनगर के तमकुही रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अदालत से मिली सजा को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने बरकरार रखा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) की अदालत ने नौ जनवरी को अजय कुमार को दोषी करार देते हुए 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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    रेल चक्काजाम मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' की सजा बरकरार

    विधि संवाददाता, वाराणसी। 15 वर्ष पहले कुशीनगर के तमकुही रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (MP-MLA) उज्जवल उपाध्याय की अदालत से मिली सजा को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने बरकरार रखा है।

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    अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) की अदालत ने नौ जनवरी को अजय कुमार को दोषी करार देते हुए 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अजय कुमार ने फैसले को सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी।

    यह भी पढ़ें: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को आगरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत, महामारी अधिनियम में दर्ज मामले में बरी

    अभियोजन पक्ष का आरोप था कि बिजली कटौती के विरोध में 19 अप्रैल 2008 को अजय कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कुशीनगर के तमकुही रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को एक घंटा तक रोके रखा और उसके दो होज पाइप काट दिए थे। आरपीएफ ने कप्तानगंज में मुकदमा दर्ज कराया था।