यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वाराणसी पुलिस ने किस मामले में की कार्रवाई?
वाराणसी में रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वकील अशोक कुमार की शिकायत पर कैंट पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। मौर्य के बयान से हिंदू समाज में नाराजगी है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी: रामचरित मानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में अदालत के आदेश पर कैंट पुलिस ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा वकील अशोक कुमार की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया।
प्रार्थना पत्र में चेतगंज के रंगियामहाल निवासी वकील अशोक कुमार ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की है।
हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं हुईं आहत
पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। इस प्रकार के कथन से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलने की स्थिति बन गई। यह विवादित बयान इंटरनेट मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से तेजी से प्रसारित हुआ। इससे देश और विदेश में रहने वाले हिंदू समाज में गहरी नाराजगी हुई।
ये धाराएं जोड़ी गईं
न्यायालय ने प्रार्थी के तर्कों को स्वीकार किया और कैंट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 298, 504, 505(2) और 153(ए) के तहत एफआइआर दर्ज की है।
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