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    आरटीआइ का मजाक उड़ाने की कीमत 25 हजार रुपये, भूमि संरक्षण अधिकारी पर आयोग ने लगाया अर्थदंड Bhadohi news

    By Abhishek SharmaEdited By:
    Updated: Sun, 15 Sep 2019 09:15 AM (IST)

    सरकारी योजनाओं में हेराफेरी कर लाखों रुपये का वारा-न्यारा करने वाले अफसरों पर मात्र 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाए गए।

    आरटीआइ का मजाक उड़ाने की कीमत 25 हजार रुपये, भूमि संरक्षण अधिकारी पर आयोग ने लगाया अर्थदंड Bhadohi news

    भदोही, जेएनएन। सरकारी योजनाओं में हेराफेरी कर लाखों रुपये का वारा-न्यारा करने वाले अफसरों पर मात्र 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाए गए। चार वर्ष से जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना न देने के कारण जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ललितपुर से यह राशि वसूली जाएगी। प्रकरण में राज्य सूचना आयोग सख्त हो गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने का भी आदेश जारी हुआ है। उनसे आवेदक ने जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के अभिलेखों की जानकारी मांगी थी, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

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    आवेदन के 60 दिन बाद राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल किया। आदेश की अवहेलना मानते हुए आयोग ने भूमि संरक्षण अधिकारी को छह बार लखनऊ तलब किया। इसके बाद भी उनके द्वारा सूचना नहीं दी गई। इसके बाद अर्थदंड की कार्रवाई कर दी गई, लेकिन रकम उनके वेतन से वसूला नहीं गया था। अगस्त 2019 में आयोग ने अर्थदंड की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं।

    18 सितंबर को होगी सुनवाई : राज्य सूचना आयोग 18 सितंबर को मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। अभिलेखों के साथ बीएसए को उपस्थित होने को कहा गया है। अनुपालन न करने पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।