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    Easy GST Registration: शपथ पत्र नहीं, अब सादे कागज के सहमति पत्र से भी जीएसटी पंजीकरण

    Updated: Sat, 31 May 2025 11:13 AM (IST)

    वाराणसी में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है बल्कि सादे कागज पर सहमति पत्र से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। लीज डीड न होने पर आवेदक स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ सहमति पत्र जमा कर सकते हैं।

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    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी नए दिशा निर्देश से पंजीकरण हुआ आसान

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी। जीएसटी पंजीकरण में व्यवसायियों को हो रही समस्याओं के निदान तथा फर्जी फर्मों द्वारा की जा रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। इससे जीएसटी पंजीयन अब और आसान होगा।

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    नए दिशा निर्देश के अनुसार जीएसटी पंजीकरण के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब बस सादे कागज पर सहमति पत्र देने से भी जीएसटी पंजीकरण हो जाएगा। इस पहल से नए व्यापारियों व उद्यमियों को जीएसटी पंजीयन कराने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही कागज की आड़ में व्यापारियों का दोहन भी नहीं होगा।

    केंद्रीय माल एवं सेवाकर विभाग वाराणसी आयुक्तालय के कमिश्नर विनिष चौधरी बताते हैं कि नए निर्देशों ने पंजीकरण के लिए व्यापारिक स्थल के स्वामित्व होने या किराए पर लिए जाने के लिए आवश्यक कागजात निर्धारित किए हैं। इससे नए व्यापारियों को पंजीकरण प्राप्त करने में आसानी होगी।

    यदि लीज डीड उपलब्ध नहीं है तो आवेदक सहमति देने वाले व्यक्ति के पहचान प्रमाण पत्र और स्वामित्व के दस्तावेज के साथ सादे कागज पर सहमति पत्र प्राप्त कर उसे आवेदनपत्र के साथ अपलोड कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई अन्य शपथ पत्र नहीं देना होगा। सभी दस्तावेज सही पाये जाने पर व्यवसायी को सात दिनों के अंदर पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा।

    पांच वर्षों में टैक्स कलेक्शन 1,916 करोड़ से बढ़कर हुआ 4,032 करोड़ :

    वाराणसी आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2022-23 में कुल 2,17,502 थी जो अब बढ़कर 2,68,676 हो गई है। गत पांच वर्षों में टैक्स कलेक्शन 1,916 करोड़ से बढ़कर 4,032 करोड़ तक पहुंच गया है। जीएसटी लागू होने के आठ सुनहरे साल संपूर्ण होने के उपलक्ष्य पर अगले माह 15 से 30 जून तक जीएसटी पखड़ावा मनाया जाएगा।

    गलत लोगों को नहीं दें आधार, पैन कार्ड या संपत्ति के कागजात :

    कई बार आम लोग भूलवश या कुछ पैसों के लोभ में आकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या संपत्ति के कागजात गलत लोगों के साथ साझा कर देते हैं। उनके नाम पर फर्जी फर्म बनाकर टैक्स की चोरी करते हैं। वाराणसी आयुक्तालय समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर ऐसी फर्जी फर्मों की जांच करता है और लोगों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। गलत लोगों के झांसे में या चंद पैसों के लालच में न आएं। ऐसी धोखाधड़ी से बचें। - विनिष चौधरी, आयुक्त, सीजीएसटी, वाराणसी आयुक्तालय