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    ई-कोर्ट फीस से जमा होगा कोर्ट का शुल्क, गाजीपुर जिला न्यायालय में नियम लागू

    By Saurabh ChakravartyEdited By:
    Updated: Tue, 23 Mar 2021 05:03 PM (IST)

    जिला न्यायालयों में अब यूपी ई-कोर्ट फीस नियम लागू कर दिया गया है। सभी अधिवक्ताओं व वादकारियों को पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस भुगतान करना है। भुगतान रसीद सिस्टम जेनरेटेड प्रिंट आउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जाएगा।

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    जिला न्यायालयों में अब यूपी ई-कोर्ट फीस नियम लागू कर दिया गया है।

    गाजीपुर, जेएनएन। जिला न्यायालयों में अब यूपी ई-कोर्ट फीस नियम लागू कर दिया गया है। सभी अधिवक्ताओं व वादकारियों को पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस भुगतान करना है। भुगतान रसीद सिस्टम जेनरेटेड प्रिंट आउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जाएगा।

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    जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत मिश्र ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने-अपने न्यायालय के मुंशरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्त नामित कर सकते हैं। न्यायालय के मुंशरिम या प्रतिनियुक्त नामित कर्मचारी एवं कम्प्यूटर अनुभाग सिस्टम आफिसर, असिस्टेंट, अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किए गए ई-कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर कक्ष से स्टाक होलडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की अधिकारिक वेबसाइट से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से वेरीफाई कर सत्यापित किया जाना है। आनलाइन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान लाक-वेरीफाइ के उपरांत ई-कोर्ट फीस का विवरण सीआइएस साफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिंटआउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारी से अवलोकन करवाया जाना है। प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय, के माध्यम से यूपी ई-कोर्ट फीस नियमावली की प्रति प्राप्त किया जा सकता है। उक्त नियमावली के अनुपालन में सभी न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों में कोर्ट फीस सुविधा को आनलाइन कर दिया गया है। इसके माध्यम से सभी अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर ई-पेमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस भुगतान कर सकते हैं।

     

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