वाराणसी में बड़ी कार्रवाई: भारी विरोध के बीच होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश पर गरजा हथौड़ा और बुलडोजर, पांच घंटे तक किया गया क्षतिग्रस्त
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने दो होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें एक का नाम बनारस कोठी और दूसरे का नाम रिवर पैलेश है। वीडीए ने बुलडोजर और हथौड़ा से होटल को तोड़ दिया। इस दौरान होटल संचालक के परिजन लगातार विरोध करते रहे लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। बताया जा रहा है कि दोनों होटल मानक के विपरीत बना था।
जागरण संवादददाता, वाराणसी। भारी विरोध के बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश पर पांच घंटे तोड़ने की कार्रवाई की। एक-एक कमरे का दरवाजा, खिड़की और बाथरूम तोड़ने के साथ अंदर के डिजाइन को हथौड़े से तोड़ दिया गया।
30 से अधिक मजदूर पांच घंटे तक हथौड़े और हैमर मशीन से तोड़ते रहे। अंत में बुलडोजर से बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त करने के साथ वीडीए ने दोनों होटल को सील कर दिया। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। होटल तोड़ने के दौरान संचालक के परिजन लगातार विरोध करते रहे लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली।
एहतियातन एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौजूद थीं। पिछले पांच सालों में विकास प्राधिकरण की यह बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वीडीए के 120 कर्मी, 150 से अधिक पुलिस कर्मी, जिला प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे।
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वीडीए टीम दोपहर तीन बजे होटल तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची तो परिजन गेट अंदर से बंद कर लिए। वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने परिजनों को समझाने के साथ गेट खोलने को कहा लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। आधे घंटे तक कहासुनीं के बाद पुलिस जबर्दस्ती अंदर प्रवेश कर गई।
महिला पुलिस के सहयोग से महिलाओं को बाहर निकाल दिया। इस दौरान पुरुष के साथ महिलाएं विरोध करती रही और पुलिस उन्हें रोकती रही। दोनों होटल में मिलाकर 92 कमरे थे। छावनी स्थित बुद्ध विहार कालोनी में मोहम्मद जाफर अली खां ने भूखंड संख्या 20 पर 142.88 वर्ग मीटर में दो मार्च- 2012 आवासीय नक्शा तीन मंजिल का पास करा रखा था लेकिन पास के भूखंड संख्या 18 व 19 को जोड़कर छह मंजिल अवैध होटल बनारस कोठी बना रखा था।
अवैध निर्माण पर भवन स्वामी को छह फरवरी-2015 नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था। निर्माण जारी रहने पर वीडीए ने 13 फरवरी-2015 को सील कर दिया। भवन स्वामी ने सेटबैक कवर करते हुए वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट (डूब क्षेत्र में) निर्माण किया था, ऐसे में वीडीए ने दो फरवरी 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। इसी प्रकार रिवर पैलेश में मानचित्र के विपरीत निर्माण था।
गाली सुन एडीएम सिटी आग-बबूला, सिर से मारा टक्कर
विरोध करने के दौरान होटल संचालक खुर्शीद जफर बेहोश हो गया। पुलिस कर्मी उसे अस्पताल भेजने के लिए एंबुलेंस में जैसे ही ले गए वह कूदकर भाग निकला। इसके अलावा खुर्शीद जफर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भद्दी-भद्दी गालियां देता रहा।
एडीएम सिटी आलोक वर्मा को देख गाली देने लगा, यह सुन एडीएम सिटी आग-बबूला हो गए और अपने सिर से उसके चेहरे पर तेज से मार दिया। एडीएम ने साफ कहा, विरोध करो, गाली मत दो। गाली सुनने कोई नहीं आया है।
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पुलिस ने बरामद किया 12 गैलन डीजल
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 12 गैलन डीजल देख हैरान हो गई। एक गैलर में 20 लीटर डीजल थे। पुलिस का कहना है कि संचालक आगजनी करने के लिए डीजल रखा था, उसे हटा दिया गया। यह जरूर रहा कि डीजल ले जाने के दौरान होटल संचालक डीजल चोरी करने का आरोप लगाने लगा। इस दौरान एहतियातन पुलिस ने व्यवसायिक सिलेंडर को बाहर रख दिया।
बुलडोजर से तोड़ा होटल बोर्ड
सील करने के बाद वीडीए टीम लौट रही थी। इस दौरान एक प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर रोककर बनारस कोठी का लगा बोर्ड तोड़वा दिया। कहा कि एक होटल का नाम दिखाई नहीं पड़ना चाहिए।
ड्रोन से होती रही निगरानी
वीडीए कार्रवाई के दौरान एक-एक सीन का वीडियोग्राफी कराने के साथ फोटो करा रही थी। पूरी कार्रवाई की निगरानी ड्रोन कैमरे से हो रही थी। कौन क्या कर रहा है। वीडीए क्या कार्रवाई कर रही है। संचालक और उसके परिजन क्या विरोध कर रहे हैं। पूरी घटना ड्रोन कैमरे में कैद है।
ये अधिकारी रहे मौजूद
एडीएम सिटी आलोक वर्मा, वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीणा, एडीसीपी सरवरन टी, एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी, कैंट इंस्पेक्टर राजू सिंह आदि मौजूद थे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि दोनों होटल क्षतिग्रस्त करने के साथ अंदर जाने वाले सभी दरवाजे सील कर दिए हैं। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में होटल सौंप दिया गया है। जोनल अधिकारी, अवर अभियंता को निगरानी करने को कहा गया है।
एक नजर में बनारस काेठी
- ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट में अपील, 26 फरवरी-2016 को निरस्त
- मंडलायुक्त फैसले के खिलाफ शासन में की अपील, 11 दिसंबर-2018 को निरस्त
- शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील, 29 मार्च-2019 को अपील खारिज
- संचालक ने होटल में ठहरे पर्यटकों को उकसा कर आगजनी कराने में वर्ष 2018 में केस
- होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश का 19 जुलाई का काटा गया बिजली कनेक्शन
- होटल संचालक के खिलाफ वीडीए ने 21 जुलाई को कैंट थाने में दर्ज कराया मुकदमा
होटल रिवर पैलेश
- मोहम्मद जाफर अली खां ने भूखंड संख्या 21 पर 209 वर्ग मीटर में तीन मई-2099 में तीन मंजिल का पास कराया था आवासीय नक्शा
- भूखंड संख्या 21, 21-1, 22, 23 और 24 को एक कर बनाया होटल रिवर पैलेश
- 10 दिसंबर-2099 वीडीए ने जारी किया था नोटिस, 18 मार्च-2005 को किया सील
- सेट बैक कवर करने, वरुणा नदी में छह मंजिल निर्माण करने पर सात दिसंबर-2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश
- मंडलायुक्त कोर्ट से शमन मानचित्र दाखिल करने पर 20 फरवरी-2019 को अस्वीकृत
- मंडलायुक्त फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील, 29 मार्च-2019 को खारिज