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    उमंग फार्मेसी का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 07 Sep 2017 02:41 AM (IST)

    वाराणसी : मरीजों में मुफ्त बंटने के लिए आई दवा की बिक्री के आरोप में बीएचयू स्थित दवा की

    उमंग फार्मेसी का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित

    वाराणसी : मरीजों में मुफ्त बंटने के लिए आई दवा की बिक्री के आरोप में बीएचयू स्थित दवा की अधिकृत दुकान उमंग फार्मेसी का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया। वाराणसी मंडल के औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) एनके स्वामी की ओर से जारी आदेश में निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय-विक्रय अवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर खलबली मच गई है।

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    इस संबंध में प्राचीन छात्र मंच के संयोजक भुवनेश्वर द्विवेदी 'बाबा' ने मंडलायुक्त से शिकायत की थी। मरीजों को मुफ्त मिलने वाली कुछ दवाओं को उमंग फार्मेसी में बेचने का आरोप लगाया गया था। यही नहीं फाइजर कंपनी द्वारा मार्केटेड इंलेक्शन मेग्नामाइसिन नामक दवा, जिस पर स्पष्ट रूप से हॉस्पिटल सप्लाई लिखा है, को बेचा जा रहा है। शिकायत की अपर जिलाधिकारी (नगर) से पिछले दिनों जांच कराई गई। जिसमें आरोप सही पाए गए। इसे वाराणसी मंडल के क्षेत्रीय जन विश्लेषक, प्रयोगशाला ने औषधि एवं प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 65 (18) का उल्लंघन माना। इसके बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एनके स्वामी ने उमंग फार्मेसी (वीएनएस/ 116/20 तथा 21/2013) का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि तीन माह औषधि का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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    बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आपात चिकित्सा विभाग के अलावा चिकित्सालय के सभी छह तलों के साथ ट्रामा सेंटर में विवि द्वारा अधिकृत दवा की दुकान उमंग फार्मेसी सुचारू चल रही है।

    - डा. राजेश सिंह, प्रवक्ता