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किशोरी का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में चार आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त

By Devendra Nath Singh Edited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 25 Oct 2025 11:09 AM (IST)

एक नाबालिग लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए इरफान, शाहरुख, शोएब और मुस्तकीम नामक ...और पढ़ें

अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों को जमानत देने से इंकार कर दिया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों को जमानत देने से इंकार कर दिया।

HighLights

  1. धर्म परिवर्तन मामले में चार की जमानत खारिज

  2. नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप

  3. अदालत ने गंभीरता से लिया मामला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। किशोरी का अपहरण कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश चतुर्थ (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को जलालीपुरा (जैतपुरा) निवासी मुर्सलीन उर्फ मुर्शलीम,मो.हसीन,आबिद सुल्तान उर्फ राजू व कोनिया (आदमपुर) निवासिनी आसरा बीबी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

इन चारों आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी संतोष तिवारी व अपर्णा पाठक ने की। अभियोजन के अनुसार कोनिया निवासी नेहाल ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर अपने घर ले गया। नेहाल के घरवालों ने जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया।

किशोरी के पिता ने स्थानीय कज्जाकपुरा पुलिस चौकी और आदमपुर थाना पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के पिता ने पुलिस आयुक्त के यहां गुहार लगाई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने किशोरी को आरोपित के घर से बरामद करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों को जमानत देने से इंकार कर दिया।