Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी की अदालत में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर दिए बयान के मामले में बहस पूरी, 17 अक्टूबर को आएगा आदेश

    By Devendra Nath Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    वाराणसी की अदालत में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर दिए बयान के मामले में बहस पूरी हो गई है। मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने आदेश के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है। पूर्व में, अदालत ने नागेश्वर मिश्र की याचिका को निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई। राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी, पर याचिका खारिज हो गई। वकील ने गांधी के बयान को गृह युद्ध भड़काने की साजिश बताया।

    Hero Image

    17 अक्टूबर को अदालत से राहुल गांधी के मामले में आदेश आ सकता है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए की अदालत में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में बहस पूरी हो चुकी है। 

    दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में रह रहे सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को बहस पूरी हो गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी ने बहस आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित करते हुए 17 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आशापुर निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान पर वकील अलख नारायण राय के जरिए 26 सितंबर को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी ने 28 नवंबर 2024 को इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने सुनवाई बाद 21 जुलाई 2025 को पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली और प्रार्थना पत्र पर फिर से सुनवाई करने का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए को आदेश दिया। इससे असंतुष्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से 26 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई बाद 26 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की याचिका को निरस्त कर दिया। इसके बाद बुधवार को लंबित प्रार्थना पत्र पर फिर से सुनवाई हुई। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के वकील अलख नारायण राय ने अपना पक्ष रखते हुए राहुल गांधी के बयान देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार दिया। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए तिथि तय कर दी।