वाराणसी के होटल में अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक को ठहराया, संचालक समेत तीन पर मुकदमा दर्ज
वाराणसी के नगवां क्षेत्र में होटल ओ में एक बांग्लादेशी युवक के ठहरने पर पुलिस ने होटल संचालक और दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। खुफिया विभाग ...और पढ़ें

बिना लाइसेंस के विदेशी नागरिक को ठहराने पर होटल संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगवां क्षेत्र की प्रफुल्ल नगर कालोनी में स्थित एक होटल ओ में बांग्लादेशी युवक के ठहरने के मामले में पुलिस ने होटल संचालक और अन्य दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना तब सामने आई जब खुफिया विभाग की सूचना पर लंका पुलिस ने होटल ओ बीएचयू कैंपस की जांच की। पुलिस को आगंतुक रजिस्टर में सालिक दास नामक बांग्लादेशी युवक का नाम मिला, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई।
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि सालिक दास एक बांग्लादेशी हिंदू युवक है, जो उड़ीसा में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। वह वाराणसी में दर्शन करने आया था और होटल ओ में ठहरा था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन बगैर लाइसेंस के होटल में बांग्लादेशी युवक को ठहराने के लिए होटल संचालक सुभाकर जैन, होटल मैनेजर दीपक मौर्या और रिसेप्शनिस्ट हातिम सिद्दिकी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि होटल ओ बीएचयू कैंपस बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा है। इस सूचना के आधार पर उन्होंने अपनी टीम के साथ होटल का दौरा किया। होटल के रिसेप्शन पर मौजूद अमन, जो रिसेप्शनिस्ट था, से वैध लाइसेंस की मांग की गई, लेकिन वह इसे दिखाने में असफल रहा।
होटल के आगमन-प्रस्थान रजिस्टर की जांच में पता चला कि सालिक दास की जानकारी रजिस्टर में अंकित थी, जिसमें उसकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और आईडी नंबर भी दर्ज था। रजिस्टर में उसके आगमन की तारीख अंकित थी।
पुलिस ने पाया कि होटल संचालक और कर्मचारियों ने न तो फार्म सी भरा था और न ही स्थानीय पुलिस या स्थानीय अभिसूचना इकाई को इस विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना दी थी। इस प्रकार, होटल संचालक सुभाकर जैन, मैनेजर दीपक मौर्या और रिसेप्शनिस्ट अमन के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि होटल संचालक और उसके कर्मचारी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बिना किसी वैध अनुमति के विदेशी मेहमानों को ठहरा रहे थे, जो कि कानून का उल्लंघन है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि होटल व्यवसाय में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, विशेषकर जब विदेशी नागरिकों की बात आती है। पुलिस ने सभी होटल संचालकों को चेतावनी दी है कि वे सभी आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वाराणसी में होटल ओ के संचालक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का पालन हो और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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