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    बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कड़ी कैद, मां के बयान से मुकरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी पीड़िता

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    एक व्यक्ति को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की जेल हुई। पीड़िता की मां ने पहले गवाही बदलने की कोशिश की, पर पीड़िता ने हिम्मत से काम लिया और न्याय के लिए संघर्ष किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।

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    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी लोहता निवासी सरफराज अहमद को विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपया जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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    जुर्माना देने पर अदालत ने पीड़िता को बतौर प्रतिकर आधी धनराशि देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पैरवी की।

    अभियोजन का आरोप था कि सरफराज अहमद ने 26 मार्च 2019 को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां पुलिस कमिश्रनरेट निर्देश पर लोहता पुलिस ने नौ मई 2019 को सरफराज अहमद के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया।

    पुलिस ने सरफराज के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपनी बात पर कायम रहीं। पीड़िता समेत अन्य अभियोजन पक्ष गवाहों के बयान और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर सरफराज अहमद को दोषी पाया और उसे दंडित किया।

    बेटी के साथ दुष्कर्म करने की घटना से नाराज पीड़िता की मां अपने पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना से लगायत पुलिस अधिकारियों के गुहार लगा रही थी। बेटी को न्याय दिलाने के उसने न्यायालय (पाक्सो एक्ट) में 15 अप्रैल 2019 को प्रार्थना पत्र दिया।

    इसकी जानकारी होने पर सरफराज अहमद और उसके भाइयों को हुई तो सभी मुकदमा वापस लेने की उसे धमकी देने लगे। पांच मई 2019 की रात नौ बजे पीड़िता की मां बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी तभी सरफराज अहमद और उसके भाई एवं साथी कमरे से उसे बाहर निकाल कर ले गए और मुकदमा न वापस लेने पर अंजाम भुगतने का धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए।

    पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां इस घटना की तहरीर दी। पुलिस ने सरफराज अहमद समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान विवेचक और मजिस्ट्रेट को दिए बयान से मुकर गई जिस पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

    अदालत ने इसपर सख्त रुख अख्तियार करते हुए वादिनि के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

    महिलाओं से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार

    महिलाओं से छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह के साथ पुलिस टीम सांस्कृतिक संकुल के पास खड़ाकर होकर युवक महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। यह देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।