उन्नाव में किशोरी को किडनैप कर साउंड बॉक्स में बंदकर ठोंकी कील, रेप का आरोप
उन्नाव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां एक 15 साल की किशोरी को अगवा कर साउंड बॉक्स में बंद कर दिया गया और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। किशोरी को बेहोशी की हालत में साउंड बॉक्स से बाहर निकाला गया और उसके परिवार ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सहेली के घर जा रही 15 साल की किशोरी को अगवा करने के बाद किशोर ने उसे साउंड बॉक्स में बंदकर कील ठोंक दी। स्वजन ने बेहोशी हालत में साउंड बॉक्स से किशोरी को बाहर निकाला और दुष्कर्म का आरोप लगाया।
मां की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की कोशिश, छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोर से पूछताछ कर रही है। किशोरी सोमवार शाम पड़ोस में रहने वाली सहेली के घर जाने के लिए निकली थी।
किशोरी की मां का आरोप है कि पास में ही एक साउंड बॉक्स बनाने का कारखाना है, जिसमें 15 साल का किशोर काम करता है। आरोपित ने बेटी को अकेला देख कारखाने के अंदर खींच लिया और दुष्कर्म करने के बाद उसे साउंड बॉक्स में बंदकर ऊपर से कील ठोक दी।
किशोर को पकड़क पुलिस को सौंपा
स्वजन कारखाना पहुंचे और बेहोशी हालत में बेटी को बॉक्स से बाहर निकाला। किशोर को पड़कर पुलिस को सौंप दिया गया।
कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। किशोर के बुलाने पर वह उससे मिलने गई थी। पीछे से स्वजन के आ जाने पर वह घबराकर साउंड बॉक्स में छिप गई। मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट व किशोरी के कलमबंद बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में चार को 10 साल कैद
कानपुर अपर जिला जज 13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में चार दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। चारों पर 10500-10500 रुपये कुल 42 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। घटना की रिपोर्ट तीन माह दर्ज कराई गई थी।
एक व्यक्ति ने ग्राम पतारी निवासी गुड्डू धानुक, रहनस निवासी संजय, धुन्नर और दिनेश के खिलाफ महाराजपुर थाने में 21 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 30 मार्च 2015 को शौच के लिए जा रही उसकी 15 साल की बेटी को यह लोग तमंचा दिखाकर धमकाते हुए अपने साथ ले गए। उसे एक कमरे में रखा और सभी ने दुष्कर्म किया। दो अप्रैल को बेटी रहनस के एक कमरे में मिल गई थी।
बेटी ने बताया था कि यह लोग उसे कचहरी भी ले गए थे और कुछ कागजातों पर गुड्डू धानुक ने हस्ताक्षर भी कराए थे। लोकलाज के भय से उसने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। उसके बाद गुड्डू धानुक उसके घर आकर कहने लगा कि उसने उसकी बेटी से शादी कर ली है। वह उसे अपने घर ले जाएगा। वह लगातार उसे और उसकी बेटी को धमका रहा है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने बयान में सामूहिक दुष्कर्म और जबरन शादी के कागजातों पर हस्ताक्षर कराने की बात कही थी। बचाव पक्ष के देरी से रिपोर्ट दर्ज कराने और अन्य दलीलें कोर्ट में ठहर नहीं सकीं। अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर सजा सुनाई।
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