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    UP News: सुलतानपुर में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 वर्ष की सजा, 22 हजार लगा जुर्माना

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 08:50 PM (IST)

    सुलतानपुर में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जो पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में कोतवाल की गवाही हुई जबकि हर्ष फायरिंग मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ विचाराधीन केस में दारोगा पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।

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    किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 वर्ष की सजा।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राकेश ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी।

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    विशेष लोक अभियोजक अभिषेक त्रिपाठी के मुताबिक, कोतवाली देहात थाने के एक गांव की किशोरी 29 अप्रैल 2018 को खेत गई थी। गांव के ही मैतूलाल निषाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।

    चिकित्सक हत्याकांड में तत्कालीन कोतवाल ने दी गवाही

    चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में विवेचक रहे तत्कालीन नगर कोतवाल श्रीराम पांडेय ने गवाही दी। उनसे आरोपित अजय नारायण सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जिरह की। जबकि, आरोपित दीपक सिंह के वकील की ओर से जिरह न करने पर एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने अवसर समाप्त कर दिया है।

    अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने बुधवार के लिए एफआइआर लेखक कांस्टेबल स्नेह कुमार व मेडिको लीगल सेल लखनऊ के एडिशनल डायरेक्टर डा..जीएन खां को तलब किया है। 23 सितंबर 2023 को डॉ. घनश्याम तिवारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

    मामले में नरायनपुर गांव के अजय नारायण सिंह व उनके ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ सुनवाई चल रही है। केस में दो आरोपित जगदीश नारायण सिंह व विजय नारायण सिंह की मौत हो गई है।

    पूर्व विधायक के केस में दारोगा पर गिरफ्तारी वारंट जारी

    हर्ष फायरिंग के मामले में आरोपित इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन अर्चना सिंह के खिलाफ विचाराधीन केस में गवाही देने न आने पर कोर्ट ने दारोगा श्यामचन्द्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी। हर्ष फायरिंग का वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।

    उत्तम हत्याकांड में चश्मदीद की गवाही दर्ज

    उत्तम यादव हत्याकांड के मामले में चश्मदीद गवाह अमरदीप सोनकर की गवाही दर्ज की गई। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने गवाह को 28 अगस्त को जिरह के लिए तलब किया है।

    लंभुआ कोतवाली के बैनी गांव निवासी उत्तम यादव छह अक्टूबर 2024 को शाहगढ़ निवासी दोस्त अमरदीप सोनकर के साथ ग्राम बगिया मौजा लोटिया बरात में शामिल होने गए थे।

    वहां पर रात 11 बजे शाहगढ़ कुटिया निवासी गोविंद सोनकर ने उत्तम यादव की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। बीच-बचाव करने पर आरोपित ने अमरदीप सोनकर की पीठ पर चाकू से हमला घायल कर दिया था।