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    UP News: छात्रा को अश्लील मैसेज करने वाले शिक्षक को सात साल की कैद, FIR लिखाने के बाद पीड़िता व भाई को जान से मारने की दी थी धमकी

    By Surendra VermaEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Nov 2023 07:15 PM (IST)

    विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि झाम सिंह का पुरवा निवासी सुनील प्रताप सिंह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। उससे एक बालिका ट्यूशन पढ़ने आती थी। लड़की के पिता ने एफआईआर लिखवाया कि शिक्षक उसे पढ़ाने के दौरान छत पर ले जाकर अश्लील फोटो खींचता था और कहता था कि उसी से शादी करेगा। फोटो व्हाट्सऐप पर पोस्ट कर देता था।

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    पॉक्सो कोर्ट ने शिक्षक को सात साल कैद की सुनाई सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, सुल्‍तानपुर। स्कूली छात्रा की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एफआईआर लिखाने के बाद बालिका व भाई को जान से मारने की धमकी देने वाले शिक्षक को पॉक्सो कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई। मामला अमेठी के संग्रामपुर थाने का है।

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    विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि झाम सिंह का पुरवा निवासी सुनील प्रताप सिंह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। उससे एक बालिका ट्यूशन पढ़ने आती थी। लड़की के पिता ने एफआईआर लिखवाया कि शिक्षक उसे पढ़ाने के दौरान छत पर ले जाकर अश्लील फोटो खींचता था और कहता था कि उसी से शादी करेगा। फोटो व्हाट्सऐप पर पोस्ट कर देता था।

    26 जुलाई 2020 को रिपोर्ट लिखे जाने के बाद सुनील ने फिर से चार जनवरी 21 बालिका को सुलह करने को कहा, ऐसा न करने पर उसे तेजाब डालकर और उसके भाई को गोली मार देने की धमकी दी। फिर बालिका की मां ने नौ जनवरी 2021 को एफआईआर लिखाई। 

    इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र विशेष न्यायालय भेजा, जहां अभियोजन की ओर से 11 साक्षी परीक्षित कराए गए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जज पवन कुमार शर्मा ने सुनील प्रताप को दोषी ठहराते हुए सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।