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राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिया विवेचक से दोबारा जिरह के लिए प्रार्थनापत्र, 2012 का है मामला

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन वाले मुकदमे के विवेचक को फिर से बुलाने का प्रार्थनापत्र दिया गया है। उनके अधिवक्ता का कहना है कि कुछ बिंदुओं पर पुनः जिरह करनी है। सपाइयों का आंदोलन वर्ष 2012 में हुआ था जिसका नेतृत्व रघुबीर यादव ने किया था। तत्समय संजय सिंह सपा में थे।

By Surendra Verma Edited By: Abhishek Pandey Published: Wed, 17 Jan 2024 06:46 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jan 2024 06:46 PM (IST)
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिया विवेचक से दोबारा जिरह के लिए प्रार्थनापत्र, 2012 का है मामला

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन वाले मुकदमे के विवेचक को फिर से बुलाने का प्रार्थनापत्र दिया गया है। उनके अधिवक्ता का कहना है कि कुछ बिंदुओं पर पुनः जिरह करनी है।

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सपाइयों का आंदोलन वर्ष 2012 में हुआ था, जिसका नेतृत्व रघुबीर यादव ने किया था। तत्समय संजय सिंह सपा में थे। तिकोनिया पार्क में धरना देने के बाद सपाई कलेक्ट्रेट भी गए और गेट बंद कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस मामले में सैकड़ों लोगों पर एफआइआर लिखी, जिसमें नामजद भी शामिल थे। इस प्रकरण की दो पत्रावली लंबित हैं, जिसमें सबकी गवाही भी हो गई है। अब आरोपितों का बयान होना है। विवेचक स्वयंवर सिंह को फिर बुलाने के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

नहीं हुई कार्रवाई

पूर्व विधायक अनूप संडा की पत्रावली पर भी सुनवाई होनी थी। इसमें दारोगा से जिरह न करने पर 33 आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी है। पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू के विरुद्ध लिखाई गई एफआइआर में विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर घटना गलत बताया है। इन दोनों मुकदमों में 25 जनवरी की तिथि तय की गई है।

दो हत्यारों को 43 साल बाद होगी सजा

नगर कोतवाली के इमिलिया गांव में 43 साल पहले हुई हत्या में एडीजे अंकुर शर्मा ने दो लोगों को दोषी ठहराकर बुधवार को जेल भेज दिया। उन्हें गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि समर बहादुर ने कोतवाली नगर में 21 मार्च 1980 को एफआइआर लिखाई थी।

उनका कहना था कि रंजिश के कारण उनके पिता जदुनाथ को शिवप्रसाद, अम्बिका प्रसाद, गया प्रसाद व दल सिंगार सिंह ने घेरकर लाठी-बल्लम व फरसा से मारा। पिता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मुकदमा चला तो गया प्रसाद व अम्बिका प्रसाद का निधन हो गया। शिव प्रसाद व दल सिंगार सिंह को जज अंकुर शर्मा ने जेल भेजकर सजा सुनाने के लिए तलब किया है।

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