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    राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में पेश नहीं हुआ गवाह, कोर्ट ने इस तारीख को किया तलब

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में गवाह रामचंद्र मिश्र सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अब गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए 17 अक्टूबर को बुलाया है। मामला 2018 का है जब राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके चलते मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।

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    राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में पेश नहीं हुआ गवाह। जागरण

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर सोमवार को फैसला टल गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे राकेश के अवकाश पर रहने के कारण निगरानी याचिका पर फैसला सुरक्षित है।

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों के पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।

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    उनके इस बयान के खिलाफ कोतवाली नगर के घरहां खुर्द गांव के अधिवक्ता मो. अनवर ने कोर्ट में केस (परिवाद) दायर किया था। 30 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवाद खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध परिवादी मो. अनवर ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी।

    राहुल के विरुद्ध दायर मानहानि केस में नहीं आया गवाह

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि केस में सोमवार को गवाह रामचंद्र मिश्र गवाही देने कोर्ट नहीं आए।

    परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए 17 अक्टूबर को तलब किया है।

    ये है मामला

    सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। यह बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कान्फ्रेंस के बताए हैं, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर दिए गए थे।

    इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।