राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में गवाह से हुई जिरह, गृहमंत्री शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला
सुल्तानपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गवाह अनिल मिश्र से जिरह हुई। भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की है। राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में मंगलवार को गवाह अनिल मिश्र से जिरह हुई, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह से शेष जिरह करने के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की है।
ये है मामला
सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे।
यह बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कान्फ्रेंस के बताए हैं, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर दिए गए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।
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