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    राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में वकील ने मांगा मौका, 23 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में उनके वकील द्वारा समय मांगने के कारण गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह नहीं हो सकी। एमपी-एमएलए कोर्ट ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि केस में उनके वकील की ओर से मौका लेने के कारण शुक्रवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह नहीं हुई।एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह से जिरह के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है।

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    राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हत्यारा कहने का आरोप है।

    जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दायर किया है। उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए 23 दिसंबर को तलब किया है।

    यह है मामला

    जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी अमित शाह पर अपमान जनक टिप्पणी कर रहे थे। वह यह बयान बंगलुरु में हुई एक प्रेस कान्फ्रेंस में दे रहे थे।

    जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में वह गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे थे। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने शाह को क्लीन चिट दे दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।