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    Sultanpur News: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी राहुल गांधी के विरुद्ध दायर निगरानी याचिका की सुनवाई

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जिला जज ने मामले को स्थानांतरित कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राहुल गांधी को रजिस्ट्री भेजने और मजिस्ट्रेट कोर्ट से पत्रावली तलब करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी पर 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।

    By surya pratap singh Edited By: Sakshi Gupta Updated: Mon, 18 Aug 2025 08:34 PM (IST)
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    फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी राहुल गांधी के विरुद्ध दायर निगरानी याचिका की सुनवाई।

    संवादसूत्र,जागरण, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने मामला उक्त न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया है।

    सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश ने निगरानीकर्ता को आदेश दिया है कि राहुल गांधी को सात दिन में रजिस्ट्री भेजें। साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट की पत्रावली तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तिथि तय की है।

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    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।

    उनके इस बयान के खिलाफ कोतवाली नगर के घरहां खुर्द गांव के मो. अनवर ने कोर्ट में केस (परिवाद) दायर किया था। 30 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ परिवादी ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी।