कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी अर्जी पर 18 अगस्त को होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। निगरानीकर्ता मो. अनवर ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए भेजी गई रजिस्ट्री की रसीद कोर्ट में दाखिल की। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। राहुल पर 2013 में इंदौर में एक जनसभा में मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। निगरानीकर्ता मो.अनवर ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए भेजी गई रजिस्ट्री की रसीद कोर्ट में दाखिल की। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि तय की है।
राहुल गांधी पर 24 अक्तूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों के पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।
उनके इस बयान के खिलाफ कोतवाली नगर के घरहां खुर्द निवासी अधिवक्ता मो. अनवर ने कोर्ट में केस (परिवाद) दायर किया था। 30 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ परिवादी मो.अनवर ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की है।
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