यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 19, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Lok Sabha Election 2024: चुनाव के दौरान 10 लाख से अधिक मिला कैश तो IT करेगा जांच, नहीं दे पाए हिसाब तो...
लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बांटने को ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बांटने को लेकर आने वाली शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों में कुछ बदलाव किया है।
अब उड़नदस्ता के अतिरिक्त धन से जुड़े विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में दस लाख से अधिक नकदी मिली तो आयकर विभाग जांच करेगा। जांच में सबकुछ ठीक रहा रकम वापस कर दी जाएगी, अन्यथा विभाग उसे अपने अधिकार में ले लेगा। 50 हजार रुपए लेकर चलने पर किसी प्रकार का साक्ष्य उससे संबंधित व्यक्ति को नहीं देना पड़ेगा।
जांच के दौरान देने वाली पूरी जानकारी
जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि वह धनराशि कहां और किस लिए ले जा रहा है। रुपये बैंक से निकाले गए हैं या किसी अन्य स्रोत से लिए गए। उस स्रोत का भी विवरण देना होगा। प्रस्तुत किए गए अभिलेख सही न पाए जाने पर उड़नदस्ता दल आदर्श आचार संहिता नियमावली के अन्तर्गत धनराशि को जब्त कर लेगा।
प्रत्येक विधानसभा में तीन- तीन उड़नदस्ता टीम लगाई गई है। पांचों विधानसभा में मिलाकर 15 टीमों को सक्रिय किया गया है। चुनाव में धन के उपयोग की मतदाताओं को प्रभावित करने के शिकायत की सुनवाई के लिए ई डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी व वरिष्ठ जिला कोषागार अधिकारी सदस्य हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल कहते हैं कि लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता जारी हो गई है। यहां 25 मई को मतदान है। इस अवधि में रुपयों को लेकर आवागमन करने वालों की जांच के लिए उड़नदस्ता के अतिरिक्त कई एजेंसियां भी लगाई गई हैं। इनमें आयकर विभाग भी है। सभी को प्रतिदिन रिपोर्ट भी करनी है।
