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    कोडीन कफ सीरप मामले में आरोपी सुनील पांडेय को नहीं मिली अग्रिम जमानत, सुलतानपुर कोर्ट से याचिका खारिज

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    सुलतानपुर में, कोडीन कफ सीरप की अवैध खरीद और बिक्री के आरोपी सुनील पांडेय की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस से बचने के लिए पांडेय ने कोर्ट में याच ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने कोडीन कफ सीरप की अवैध खरीद, भंडारण व बिक्री करने के आरोपित सुनील पांडेय की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। आरोपित ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी।

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    कोतवाली नगर के गोलाघाट गोमती नगर स्थित मेसर्स हिंदुस्तान मेडिकल एजेंसी की प्रोप्राइटर श्वेता कुमारी व सुनील पांडेय के विरुद्ध बीते 21 नवंबर को औषधि निरीक्षक राजीव प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। एजेंसी की प्रोप्राइटर श्वेता कुमारी की मौजूदगी में औषधि निरीक्षक की टीम ने बीते 25 अक्टूबर को छापे की कार्रवाई की थी।

    छापे के दौरान कोडीनयुक्त औषधि मिली थी। इसकी बिक्री का बिल नहीं मिला था। दोनों आरोपितों पर अवैध रूप से कोडीन कफ सीरप की बिक्री में संलिप्त होने का गंभीर आरोप है। आरोप है कि कोडीन कप सीरप का प्रयोग गैर चिकित्सीय नशे के रूप में भी किया जाता है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर खुले बाजार में गैर चिकित्सीय उद्देश्य के लिए आरोपितों की ओर से बेचा जाता है।

    उमाशंकर दुबे हत्याकांड के दो आरोपितों की जमानत निरस्त

    अखंडनगर के खुशामदपुर गांव में डेढ माह पूर्व हुए उमाशंकर दुबे हत्याकांड के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित विवेक उर्फ पुल्ली व आशीष का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज सुनील कुमार ने निरस्त कर दिया है।

    आरोपितों की जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि बीते 21 अक्टूबर को आरोपितों ने उमाशंकर दुबे की लाठी, डंडा व बेल्ट से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

    आरोपितों ने गंभीर अपराध किया है और वे जमानत के पात्र नहीं हैं। पुलिस ने आरोपित विवेक उर्फ पुल्ली से तमंचा व आरोपित आशीष से हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद किया था। मामले में मृतक के पुत्र दिलीप दुबे ने गांव के विवेक उर्फ पुल्ली, आशीष व अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

    पासपोर्ट नवीनीकरण की कोर्ट ने दी अनुमति

    बंधुआकला के शेर अली के विरुद्ध वर्ष 2022 में बलवा व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। शेर अली इस समय सऊदी अरब के दम्माम में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी रुखसार बानों ने अधिवक्ता मोइन खान के जरिये कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पासपोर्ट का नवीनीकरण करने की अनुमति देने की मांग की थी। अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने शेर अली के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने की अनुमति दे दी है।

    फुजैल हत्याकांड में चश्मदीद से हुई जिरह

    धम्मौर के शाहपुर सरकंडेडीह गांव में वर्ष 2024 में हुए फुजैल हत्याकांड में जिला जज सुनील कुमार की कोर्ट में चश्मदीद मो. इस्लाम से बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जिरह की। आठ जुलाई 2024 की रात गांव में पुरानी रंजिश को लेकर नय्यर उर्फ बंगाली, अरसद, मिनहाज व तीन अज्ञात आरोपितों पर फुजैल की हत्या करने का आरोप है।

    आदेश की अवहेलना करने पर तहसीलदार पर केस दर्ज

    फैमिली कोर्ट की अपर प्रधान न्यायाधीश शालिनी सागर ने आदेश की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए जयसिंहपुर के तहसीलदार के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया है।

    गोसांईगंज थाने के सुरौली गांव के माे.फारुक के विरुद्ध माहनूर ने भरण पोषण का केस दायर किया है। कोर्ट ने तहसीलदार को परिवार रजिस्टर के बारे में आख्या देने का आदेश दिया था लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। वर्ष 2001 से लंबित इस केस में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।