पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पूर्व विधायक समेत 19 लोगों को कोर्ट ने 19 साल बाद किया बरी
सुलतानपुर में 19 साल पहले पुलिस टीम पर हमले के मामले में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके 18 समर्थकों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में विफल रहा। 2006 में दर्ज मुकदमे में आरोप था कि विधायक और समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था।

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 19 साल बाद शनिवार को कोर्ट ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके 18 समर्थकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर पाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 अगस्त 2006 को कूरेभार थाने के तत्कालीन एसओ जेएल सरोज ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व तीन-चार सौ अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि इसौली के तत्कालीन सपा विधायक चंद्रभद्र सिंह और उनके समर्थकों ने धनपतगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह माेनू को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर पथराव करते हुए हमला कर दिया था।
25 आरोपितों के खिलाफ भेजा गया था आरोप पत्र
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 25 आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। पूर्व विधायक के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने पूर्व विधायक के साथ ही उनके 18 समर्थकों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। फैसले के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि, उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया था।
पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत छह की हो गई मौत
केस की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक के छह समर्थकों की मौत हो गई। इनमें धनपतगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख श्याम सुंदर सिंह, सेमरौना के पूर्व ग्राम प्रधान संजय सिंह, कल्लू गुप्ता, तिलकधारी सिंह, राजेश सिंह व शिवपूजन पांडेय शामिल हैं।
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