आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप सांसद संजय सिंह की सुनवाई टली, कोर्ट ने 26 सितंबर की तारीख दी
सुलतानपुर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत 13 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गवाही शुरू नहीं हो सकी। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार को 26 सितंबर को गवाही के लिए बुलाया है। संजय सिंह पर पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने का आरोप है जिसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 13 आरोपितों के विरुद्ध दर्ज केस में सोमवार को भी गवाही शुरू नहीं हो पाई।
शासकीय अधिवक्ता वैभव पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार को 26 सितंबर को गवाही के लिए तलब किया है।
संजय सिंह पर 13 अप्रैल 2021 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकला थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति सभा करने का आरोप है। बन्धुआकला के तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार ने संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात लोगों के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।
बीते तीन मार्च को कोर्ट संजय सिंह व अन्य आरोपितों का बयान दर्ज कर वादी मुकदमा प्रवीण कुमार को गवाही के लिए तलब किया था लेकिन वे नहीं आ रहे हैं।
तब से मुकदमे में पांच जुलाई, 22 जुलाई, पांच अगस्त, 25 अगस्त व आठ सितंबर की तिथि तय की गई लेकिन अभियोजन पक्ष पूर्व एसओ को कोर्ट में पेश नहीं करा पाया है।
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