Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में खनन हादसे के लिए दोषी फरार आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    सोनभद्र के बिल्ली खनन क्षेत्र में हुए हादसे, जिसमें सात मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके बाद एसआईटी ने फरार आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। घटना के बाद से आरोपित फरार हैं, और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। न्यायालय ने गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    धर पकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

    जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। बिल्ली खनन क्षेत्र में हुए हादसे के दौरान सात मजदूरों की मौत के बाद गठित एसआईटी द्वारा किये गए जांच के उपरान्त घटना के लिए दोषी पाए गए फरार आरोपितों के खिलाफ एनबीडब्लू (गैर जमानती वारंट) जारी कर दिया गया है। घटना के बाद से ही सभी आरोपित फरार हैं, जिनके धर पकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन आरोपित अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बीते 15 नवम्बर को बिल्ली खनन क्षेत्र स्थित कृष्णा माइनिंग वर्क्स की पत्थर के खदान ने पहाड़ी का एक हिस्सा धसकने के दौरान उसकी चपेट में आने से सात मजदूरों की मौत हो गयी थी।

    हादसे के बाद एसपी अभिषेक वर्मा ने सीओ ओबरा हर्ष पांडेय के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित कर जांच शुरू की गयी। जांच के दौरान अब तक मुख्य आरोपित मधुसूदन सिंह, दिलीप केशरी सहित अब तक दस लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। जिनमें से चार आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा जा चुका है। लेकिन मुख्य आरोपितों सहित कुल छह लोग घटना के बाद से अभी तक फरार हैं।

    प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि जांच के दौरान घटना के लिए दोषी पाए गए मुख्य आरोपित व पट्टाधारक मधुसूदन सिंह, दिलीप केशरी सहित चार पेटीदार मुस्तफा सिद्दीकी, रवि सोनी, राहुल तवारी और विशाल कुमार को पकड़ने के पुलिस लगातार दबिश डाल रही है।

    लेकिन अब तक आरोपितों का सुराग न मिलने की वजह से न्यायालय द्वारा आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके बाद भी अगर आरोपित पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो सभी आरोपितों के खिलाफ 82 सीआरपीसी अथवा कुर्की की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।