चाट खाने का पैसा मांगने पर दुकानदार की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
सोनभद्र में अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने अविनाश गुप्ता हत्याकांड में दोषी पाए गए दिनेश गुप्ता को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सोनू गुप्ता ने 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनेश गुप्ता ने उसके भाई अविनाश की चाट की दुकान पर पैसे नहीं दिए और बाद में उसे बेरहमी से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र । करीब सवा तीन वर्ष पूर्व हुए अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी दिनेश गुप्ता को उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सोनू गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता निवासी डोरिया, थाना रायपुर ने आठ जून 2022 को थानाध्यक्ष रायपुर को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका छोटा भाई अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू डोरिया रोड पर चाट की दुकान चलाता है। सात जून 2022 को उसके गांव का पट्टीदार दिनेश गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता दुकान पर चाट खाने के बाद बगैर पैसा दिए चल दिया।
जब उसका छोटा भाई अविनाश पैसे की मांग किया तो वह गाली देने लगा और देख लेने की धमकी देते हुए चला गया। रात करीब 8 बजे जब उसका भाई अविनाश दुकान बंद करके खेत पर आने लगा तभी दिनेश गुप्ता अपनी मां की वैशाखी लेकर आ गया और भाई को बेरहमी से मारने पीटने लगा, जिससे उसके शिर व पेट में गम्भीर चोटें आई।
अस्पताल में कराया गया भर्ती
भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी ले जाकर भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दिनेश को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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