फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर दो करोड़ 76 हजार के रेवेन्यू का पहुंचाया नुकसान, पूछताछ करने पर काट फोन
सोनभद्र में एक व्यापारी विशाल सिंह ने कूटरचित दस्तावेज़ों का उपयोग करके मेसर्स स्मार्ट टेक ट्रेडर्स के नाम से जीएसटी पंजीकरण कराया। उसने बिना किसी वास्तविक खरीद-बिक्री के सरकार को 2 करोड़ 76 लाख 26 हजार 857 रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने विशाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र । नगर के एक व्यापारी ने मेसर्स स्मार्ट टेक ट्रेडर्स नामक फर्ज का पंजीकरण कूटरचित अभिलेखों के आधार पर जीएसटी में कराया। बगैर खरीद बिक्री किये सरकार को दो करोड़ 76 लाख 26 हजार 857 रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाया। विभागीय अधिकारी की तहरीर पर राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने मानपुर निवासी व्यापारी विशाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
राज्य कर अधिकारी राज्य खंड-1 उपेन्द्र कुमार सिंह ने राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि मेसर्स स्मार्ट टेक ट्रेडर्स फर्म का स्थलीय निरीक्षण करने पर पता चला कि यह फर्म अस्तित्व में नहीं है। पंजीयन विवरण में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम विशाल सिंह बताया।
पूछताछ पर उसने फोन काट दिया। लगातार फोन करने पर नहीं रिसीव किया। इस पर 18 अगस्त को उसके फर्म का पंजीयन तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया और 28 अगस्त को फर्म का पंजीयन निरस्त किया गया। फर्म के पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ अपलोड किए गए प्रपत्र प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहे थे, लेकिन प्रपत्रों की जांच करने पर पता चला कि विशाल सिंह ने मानपुर को अपने निवास को व्यापार का स्थल घोषित करते हुए पंजीयन दिया था।
उसने जो निवास प्रमाण पत्र दिया वह फर्जी था और उसे पर क्यू आर कोड कूटरचित था। उसका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड प्रमाण पत्र भी फर्जी मिला। जांच में पाया गया कि फर्म ने माह जुलाई में कानपुर केंद्रीय क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत फर्म में मेसर्स एटी इंटरप्राइजेज से 213 इनवाइस के माध्यम से दो करोड़ 32 लाख 63 हजार 691 रुपये की बोगस आईटीसी प्राप्त करते हुए 101 इनवाइस जारी करते हुए 15 करोड़ 34 लाख 82 हजार 507 रुपये की आउटवर्ड सप्लाई माह जुलाई में जीएसटीआर वन तथा जीएसटीआर तीन बी में इनवॉइस जारी कर दो करोड़ 76 लाख 26 हजार 857 रुपये की आईजीएसटी की आईटीसी पासआन की गई है।
बिना बिक्री के दो करोड़ 76 लाख के राजस्व की क्षति
इस तरह बिना किसी वास्तविक खरीद बिक्री किए दो करोड़ 76 लाख 26 हजार 857 की राजस्व क्षति की गई है। फर्म ने कूट रचित प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए जीएसटी पंजीयन लिया। अपराधिक षडयंत्र कर भारत सरकार व राजस्व सरकार को क्षति पहुंचाने का कार्य किया। इस संबंध में राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि फर्म के स्वामी विशाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ रणधीर मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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