21 नवंबर से लागू इस योजना से डिलीवरी ब्वॉय-ड्राइवर्स की बल्ले-बल्ले! पूर्वांचल के 8 लाख लोगों को फायदा
नए श्रम कानून 21 नवंबर 2025 से लागू होंगे, जिससे पूर्वांचल के आठ लाख लोगों को लाभ मिलेगा। हर कर्मचारी को लिखित नियुक्ति-पत्र मिलेगा और 21,000 तक वेतन वालों को ईएसआई कवरेज अनिवार्य होगा। गिग वर्कर्स को भी ईएसआई में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें मुफ्त इलाज और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। महिलाओं और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। 21 नवंबर 2025 से लागू चार नई श्रम संहिताओं को ऐतिहासिक सुधार बताया जा रहा है। इसके तहत अब हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से लिखित नियुक्ति-पत्र देना होगा। साथ ही मासिक वेतन 21,000 तक होने पर ईएसआइ कवरेज अनिवार्य होगा।
साथ ही 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान एवं ईएसआइ लागू क्षेत्र से बाहर के प्रतिष्ठान भी स्वैच्छिक आधार पर ईएसआइ योजना में शामिल होकर सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसका लाभ पूर्वांचल के लगभग आठ लाख लोगों को मिल सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के उप क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी पूर्वांचल के 10 जिले जुड़े हुए हैं।
इसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ व बलिया शामिल हैं। इन जिलों में ईएसआइ योजना से जुड़े लगभग दो लाख से बीमित श्रमिक हैं, जिनसे लगभग आठ लाख से अधिक आश्रित जुड़े हैं।
जल्द शुरू किया जाएगा पोर्टल
सबसे बड़ी नई पहल के रूप में नई सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 है। इसके तहत पहली बार स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफार्म वर्कर्स तथा गिग वर्कर्स को ईएसआइ कवरेज में शामिल किया गया है।
इससे डिलीवरी ब्वाय, ड्राइवर, ब्यूटीशियन, प्लंबर, कारपेंटर जैसे असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता पेंशन और आश्रित भरण-पोषण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए अलग पंजीकरण पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा।
हेल्प डेस्क शुरू, यहां करें संपर्क
उप क्षेत्रीय कार्यालय ईएसआइसी वाराणसी के संयुक्त निदेशक संजय कुमार ने अपील की है कि संस्थान अपने स्थायी, संविदा एवं गिग वर्कर्स का शीघ्र पंजीकरण कराएं। ताकि नए श्रम कानून को लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जा सकते।
इसके लिए ईएसआईसी सब-रीजनल आफिस वाराणसी ने विशेष हेल्प डेस्क शुरू की है। यहां कोई भी नियोक्ता या श्रमिक दूरभाष 0542-2990260 या ई-मेल sro-varanasi@esic.gov.in पर संपर्क कर सकता है।
कागजी कार्रवाई हो जाएगी खत्म
बताया कि 44 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह केवल चार संहिताएं लागू होने से नियोक्ताओं के लिए एक ही पंजीकरण, एक ही इलेक्ट्रानिक चालान-कम-रिटर्न और एक ही वार्षिक रिटर्न की व्यवस्था से कागजी कार्रवाई लगभग खत्म हो जाएगी।
पूर्व के कानूनों के अंतर्गत चूक के लिए क्रिमीनल की श्रेणी से हटाकर अब सिर्फ आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है तथा विवादों के निपटान के लिए विशेष ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान भी नए लेबर कोड आन सोशल सेक्युरिटी में किया गया है।
महिलाओं के लिए विशेष सुविधा
कुमार ने बताया कि अब 30 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच अनिवार्य होगा। महिलाएं नियोक्ता की सहमति व सुरक्षा मानकों के साथ रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी। गोद लेने वाली एवं सरोगेसी मां को भी पूर्ण मातृत्व अवकाश एवं लाभ मिलेगा।
ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के प्राप्त होंगी, जबकि सबसे बड़ी नई पहल के रूप में नई सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत पहली बार स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफार्म वर्कर्स तथा गिग वर्कर्स को ईएसआइ कवरेज में शामिल किया गया है।

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