Updated: Tue, 02 Sep 2025 01:35 PM (IST)
सोनभद्र में अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने अविनाश गुप्ता हत्याकांड में दिनेश गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिनेश ने चाट के पैसे मांगने पर अविनाश को बेरहमी से पीटा था जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसे न भरने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करीब सवा तीन वर्ष पूर्व हुए अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्धि पाकर दिनेश गुप्ता को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सोनू गुप्ता निवासी डोरिया, थाना रायपुर ने आठ जून 2022 को थानाध्यक्ष रायपुर को तहरीर देकर बताया था उसका छोटा भाई अविनाश गुप्ता डोरिया रोड पर चाट की दुकान चलाता है।
सात जून 2022 को उसके गांव का पट्टीदार दिनेश गुप्ता दुकान पर चाट खाने के बाद बगैर रुपये दिए चल दिया। जब उसका छोटा भाई अविनाश पैसे की मांग किया तो वह गाली देने लगा और देख लेने की धमकी देते हुए चला गया।
रात 8 बजे जब उसका भाई अविनाश दुकान बंद करके खेत पर आने लगा तभी दिनेश गुप्ता अपनी मां की वैशाखी लेकर आ गया और भाई को बेरहमी से पीटने लगा, जिससे उसके सिर व पेट में गंभीर चोटें आईं।
भाई को जिला अस्पताल लोढ़ी में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दिनेश को दोषी पाया।
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