Sonbhadra News: नाबालिग छात्रा के अपहरण के दोषी को सात वर्ष का कारावास, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का अर्थदंड
सोनभद्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने अजय कुमार उर्फ गोल्डी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद होगी। पीड़िता के पिता ने 2019 में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय कुमार उर्फ गोल्डी को सात वर्ष की कठोर कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने शक्तिनगर थाने में 18 अक्टूबर 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 17 अक्टूबर 2019 को दोपहर बाद 3:50 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी तो ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक के यहां पता करने गया तो पता चला कि वह ट्यूशन पढ़ने गई ही नहीं थी।
यह भी पता चला की बेटी को अजय कुमार निवासी आंबेडकर नगर, थाना शक्तिनगर जिला सोनभद्र भगा ले गया है। तहरीर पर एफआइआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में अजय समेत चार लोगों के विरुद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय कुमार सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। बता दें कि इस मामले में 29 मई को दो दोषियों को सजा सुनाई गई है जिन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है।
अजय कुमार उर्फ गोल्डी को दोषसिद्ध किया गया था, लेकिन कोर्ट के समक्ष हाजिर न आने की वजह से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

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