सोनभद्र में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद
सोनभद्र की एक अदालत ने सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शक्ति सिंह ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। 2022 में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व पीड़िता के घर के समीप नाले के पास सात वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को सजा सुनाई गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के दरमा गांव निवासी दोषी छोटे को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
उसके ऊपर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 21 मई 2021 को शाम सात बजे छोटे पुत्र जंगाली निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया ने उसकी सात वर्षीय लड़की के साथ अकेला घर के समीप नाले के पास पाकर जबरन दुष्कर्म कर रहा था।
बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बेटे के साथ पहुंची तो वह कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने जांच करने की बात कही। एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर रामपुर बरकोनिया पुलिस ने सात जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया।
मेडिकल जांच में पीड़िता की उम्र करीब सात वर्ष के आसपास बताई गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने छोटे के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। न्यायालय से सुनवाई करते हुए छोटे का सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।