सोनभद्र में किशोरी को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा
सोनभद्र में, एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में जगदीश प्रजापति को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्य ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी जगदीश प्रजापति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
उसके ऊपर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सात जनवरी 2018 को छह बजे शाम जगदीश प्रजापति निवासी किरबिल, थाना म्योरपुर उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया।
बेटी ने सारी बात बताई तो अपनी इज्ज़त के लिए बेटी के बालिग होने पर शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इस तहरीर पर पुलिस ने 13 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। फिर जगदीश प्रजापति के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जगदीश को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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