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    अब 10 हजार रुपये में यूनीफाइड लाइसेंस

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 02 Dec 2017 11:10 PM (IST)

    सीतापुर : प्रदेश सरकार ने ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत ऑन लाइन थोक कारोबार करने वा

    अब 10 हजार रुपये में यूनीफाइड लाइसेंस

    सीतापुर : प्रदेश सरकार ने ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत ऑन लाइन थोक कारोबार करने वाले आढ़तियों को प्रदेश की किसी भी मंडी में थोक खरीद-फरोख्त करने के लिए यूनीफाइड लाइसेंस अनिवार्य किया है। साथ ही इस लाइसेंस की फीस एक लाख रुपये से घटाकर मात्र 10 हजार रुपये कर दी है। यह लाइसेंस एक वर्ष के लिए मान्य होगा, इसके बाद व्यापारी को उसका नवीनीकरण कराना होगा। शुल्क कम करने के बाद आदेशों के अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव कृषि ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मालूम हो कि जिले में अभी तक एक भी व्यापारी यूनीफाइड लाइसेंस धारी नहीं है।

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    एक दिसंबर को प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार अनुभाग-1 के तहत शासन की तरफ से अधिसूचना जारी की है। उप्र कृषि उत्पादन मंडी 23वां संशोधन नियमावली-2017 में नियम-67 व 68 संशोधित हुए हैं। नियम-67 में यूनीफाइड लाइसेंस के शुल्क में 90 हजार रुपये की कमी की गई है। जिसमें थोक व्यापारी, आढ़तिया को 10 हजार रुपये शुल्क अदा कर यूनीफाइड लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। जबकि नियम-68 में मंडी शुल्क व लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान मंडी समिति को नकद या डिजिटल पेमेंट अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कृत बैंक के ड्राफ्ट द्वारा करने की छूट का प्रावधान हुआ है। इस नई व्यवस्था के बाद अब थोक मंडी व्यापारियों को प्रदेश की अन्य मंडियों में व्यापार करने में यूनीफाइड लाइसेंस प्राप्त करने में सहुलियत रहेगी। मालूम हो कि व्यापारियों के लिए प्रदेश की विभिन्न मंडियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक लाइसेंस से पूरे प्रदेश की मंडियों में व्यापारी खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    ई-नाम से जुड़ रहे व्यापारी

    ई-नाम के तहत कारोबार में व्यापारी रुचि ले रहे हैं। पिछले साल से शुरू हुई ई-नाम व्यवस्था में जिले के कई व्यापारियों व किसानों ने खरीद-फरोख्त भी की है। जिस कारण ये लोग अभी 14 अक्टूबर को सम्मानित भी हुए थे। इनमें ई-नाम व्यवस्था में खरीद-बिक्री करने वाले एमबी फ्लोर मिल के प्रोपराइटर उमेश अग्रवाल, ¨सघानिया फ्लोर मिल के महेश प्रसाद व हरकचंद्र फ्लोर मिल के मेधिर जैन शामिल थे। मालूम हो कि अभी तक यूनीफाइड लाइसेंस के लिए सिर्फ एक व्यापारी विजय बंसल ने आवेदन किया है।

    वर्जन--

    जिले में यूनीफाइड लाइसेंस धारी व्यापारियों की संख्या अभी शून्य है। उम्मीद है कि इस लाइसेंस के लिए जल्द ही थोक व्यापारी अपने आवेदन करेंगे। यह लाइसेंस निदेशक मंडी के स्तर से जारी होता है, यूनीफाइड लाइसेंस के लिए व्यापारियों को स्थानीय मंडी समिति कार्यालय में आवेदन करना होगा।

    - ज्योति चौधरी, सचिव-शहर गल्ला मंडी