Sitapur News: सीतापुर में दुष्कर्म के बाद रिश्ते में भतीजी की हत्या करने वाले को मृत्युदंड की सजा
Sitapur Crime News पाक्सो एक्ट अदालत के आदेश को परीक्षण के लिए हाईकोर्ट भेज दिया गया है। वारदात के छह साल आठ माह और पांच दिन बाद दोषी को सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और दोषी एक ही गांव के थे और बालिका रिश्ते में उसकी भतीजी थी।

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : सात वर्षीय बालिका को अगवा करके दुष्कर्म करने और मारकर शव सरायन नदी में फेंकने के मामले में पक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी नीतू को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
पाक्सो एक्ट अदालत के आदेश को परीक्षण के लिए हाईकोर्ट भेज दिया गया है। वारदात के छह साल आठ माह और पांच दिन बाद दोषी को सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और दोषी एक ही गांव के थे और बालिका रिश्ते में उसकी भतीजी थी।
बालिका को नीतू ने 13 जनवरी को 2019 को अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर उसकी हत्या कर दी और एक सहयोगी की मदद से सरायन नदी में शव फेंक दिया। बालिका के पिता ने 14 जनवरी को मुकदमा लिखाया।
पुलिस ने नीतू को कचनार चौराहे से गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर बालिका के जूते बरामद किए थे। नीतू को जेल भेजकर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। प्रकरण की सुनवाई पक्सो एक्ट अदालत में चल रही थी।
न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने गुरुवार को सजा सुना दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता गौरव मिश्र ने बताया कि फैसला परीक्षण के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्र ने की।
छलक पड़े नीतू की मां की आंखों से आंसू
न्यायाधीश के सजा सुनाने के बाद नीतू की मां रामदेवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। रामदेवी की नजरों में नीतू अब भी निर्दोष है। उन्होंने बताया कि घटना के दिन नीतू उनके साथ लखनऊ में था। गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने घटनाकारित करके उनके बेटे को फंसा दिया।
पीड़िता का भाई का बोला मिला न्याय
पीड़िता के भाई ने बताया कि परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हैवान को शीघ्र फांसी पर लटका दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा।
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