Sitapur News: मासूम भतीजी की रेप के बाद हत्या करने वाले फांसी की सजा, 50 हजार का अर्थदंड
सीतापुर में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक जघन्य अपराध में एक दोषी को मृत्युदंड दिया। नीतू नामक व्यक्ति ने अपनी सात वर्षीय भतीजी का अपहरण किया दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी फिर शव को नदी में फेंक दिया। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के भाई ने न्याय मिलने की बात कही जबकि दोषी की मां ने उसे निर्दोष बताया। मामला अब हाईकोर्ट में है।

संवाद सूत्र, सीतापुर। रिश्ते की सात वर्षीय भतीजी को अगवा करके दुष्कर्म करने और मारकर शव सरायन नदी में फेंकने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,000 का अर्थदंड भी बोला गया है। पॉक्सो एक्ट अदालत के आदेश को परीक्षण के लिए हाईकोर्ट भेज दिया गया है।
नीतू ने रिश्ते की सात वर्षीय भतीजी को अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर उसने बालिका को मारकर अपने एक सहयोगी की मदद से शव सरायन नदी में फेंक दिया। बालिका के पिता ने 14 जनवरी को मुकदमा लिखाया। पुलिस नीतू को कचनार चौराहे से गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर बालिका के जूते बरामद किए थे।
नीतू को जेल भेजकर आरोप पत्र अदलात में दाखिल किए थे। सुनवाई पॉक्सो एक्ट अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने सजा सुना दी। सहायक शासकीय अधीवक्ता गौरव मिश्र ने बताया कि फैसला परीक्षण के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्र ने की।
और मां की आंखों से छलक पड़े आंसू
न्यायाधीश की ओर सजा सुनाए जाते ही नीतू की मां रामदेवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। रामदेवी की नजरों में नीतू अब भी निर्दोश है। उन्होंने बताया कि घटना के दिन नीतू उनके साथ लखनऊ में था। गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने घटना कारित करके उनके बेटे को फंसा दिया।
पीड़िता का भाई का बोला न्याय मिला
पीड़िता के भाई ने बताया कि परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हैवान शीघ्र फंसी पर लटका दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।