Sitapur News: साथी को दावत के बहाने बुलाकर की थी हत्या, आजीवन कारावास
सीतापुर में दावत के बहाने बुलाकर दोस्त की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी हेमेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हेमेंद्र ने गोविंद प्रसाद से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 4 लाख रुपये लिए थे जिसे वह वापस नहीं कर रहा था। 27 जनवरी 2021 को हेमेंद्र ने गोविंद को दावत पर बुलाया और बाद में उसका शव पेड़ से लटका मिला।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। दावत के बहाने साथी को बुलाकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने एक को आजीवन कारावास के साथ ही 40 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वारदात मिश्रिख कोतवाली इलाके में वर्ष 2021 में हुई थी।
यह है पूरा मामला
मिश्रिख के गांव हेमेंद्र की गांव के ही गोविंद प्रसाद से दोस्ती थी। हेमेंद्र ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए गोविंद से चार लाख रुपये लिए थे। गोविंद के मांगने के बावजूद वह पैसा वापस नहीं दे रहा था।
इसी बीच 27 जनवरी 2021 को उसने गोविंद को फोन करके दावत के लिए बुलाया। वह महेंद्र के घर गए। देर रात तक घर वापस न आने पर गोविंद की पत्नी शांती देवी जानकारी करने महेंद्र के घर गईं। कुंडी खटकाने पर महेंद्र की बेटी बाहर निकली और उसने गोविंद के बारे में कुछ बताए बगैर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद गोविंद का शव गांव में ही एक पेड़ से लटका मिला।
उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। कोतवाली मिश्रिख में मुकदमा लिखकर हेमेंद्र को जेल भेजा गया। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने हेमेंद्र को सजा सुना दी।
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