सीतापुर में हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, 14-14 हजार का लगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ...और पढ़ें

हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास।
संवाद सूत्र, सीतापुर। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-दो की अदालत ने मंगलवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी बोला गया है। खैराबाद के मुहल्ला पटाव के शोएब का शाबान से लेनदेन को लेकर विवाद था।
23 जनवरी 2023 को घर से निकला शाबान लापता हो गया था। 25 जनवरी को खैराबाद के कर्बला पुरवा में सरसों के खेत में उसका शव मिला था। परिवारजन की तहरीर पर शोएब के साथ उसके साथ व शाजान व कुल्लू पर हत्या का मुकदमा लिखा गया था। मंगलवार को महेंद्र सिंह चतुर्थ ने तीनों को दोषियों को सजा सुना दी।
गैंग बनाकर करते थे बाइक चोरी, दो वर्ष का कारावास
गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने गिरोह बनाकर चोरी करने के मामले में मंगलवार को एक दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बिसवां के वसीम उर्फ कल्लू व राजू तथा महमूदाबाद के शारुख एक गिरोह चलाते थे। इसका सरगना शारुख था। इन लोगों पर थाना बिसवां व महमूदाबाद में मोटरसाइकिल चोरी व अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं।
सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में 2023 में महमूदाबाद कोतवाल की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था। वसीम उर्फ कल्लू ने अपनी पत्रावली अलग करवा ली थी। इनकी सुनवाई गैंगसटर कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार वर्मा ने दोषी वसीम को सजा सुना दी।

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