गैर इरादतन हत्या की कुचेष्टा के दोषी को सात वर्ष का कारावास
सीतापुर में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में न्यायालय ने लल्लन पांडेय नामक दोषी को सात वर्ष की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कन्हैयालाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लल्लन और उसके परिवार ने आम तोड़ने के दौरान उनकी पत्नी पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या की कुचेष्टा के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को सात वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार बेनीपुर के कन्हैयालाल ने मुकदमा दर्ज कराया कि पत्नी शिवरानी व पुत्र संजीव कुमार के साथ गांव के राजकुमार की बाग को बचा रहे थे। गांव के लल्लन परिवारजन के साथ आए और आम बीनने लगे। विरोध करने पर हम लोगों की पिटाई कर दी।
शिवरानी के सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए उभय पक्ष की बहस व दलीलों के आधार पर अभियुक्त लल्लन पांडेय को सात वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदंड की लगाया। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी व विशेष लोक अभियोजक राकेश अवस्थी ने की।

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