बिना अनुमति यूनिफॉर्म बदली या बढ़ाई फीस तो रद हो जाएगी मान्यता, यूपी में निजी स्कूलों पर बढ़ी सख्ती
सीतापुर के जिलाधिकारी ने निजी विद्यालयों को शुल्क विनियमन अधिनियम का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एकमुश्त फीस वसूली सत्र के बीच ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सीतापुर। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम के प्रविधानों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एकमुश्त फीस वसूली, मध्य सत्र में शुल्क बढ़ाने और विद्यालय व किसी दुकान से सामग्री खरीद के लिए बाध्य करने पर जुर्माना लगेगा और मान्यता भी खत्म होगी। पांच वर्ष से पहले विद्यालय अब बिना अनुमति यूनिफॉर्म में भी बदलाव नहीं कर सकेंगे।
दैनिक जागरण ने बीते दिनों अभियान चलाकर निजी विद्यालयों में शुल्क लेने में मनमानी व बढ़ोतरी, तय दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने को बाध्य करने सहित कई अन्य बिंदुओं को प्रकाशित किया था।
इसके बाद जिला शुल्क नियामक समिति गठित की गई और बीएसए ने सभी प्राइवेट विद्यालयों को नोटिस भी जारी किया था। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मानकों का पालन कर ही शुल्क वृद्धि की जा सकेगी। इसका विवरण डीआईओएस को देना होगा। विद्यालय द्वारा पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि की परिसर से बिक्री की जाएगी और न ही किसी दुकान से खरीदने को बाध्य किया जाएगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राजेंद्र सिंह ने प्रविधानों के विषय में बताते हुए कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति गठित की गई है। समिति की बिना अनुमति पांच वर्ष के पहले यूनिफॉर्म नहीं बदलेगी।
सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को समिति स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। नियमों का पालन न करने पर मान्यता रद होगी। एडीएम नीतीश कुमार सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, प्राचार्य जीआईसी अनिल कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण रीमा सोनकर, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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