यूपी में धान किसान पर क्यों लगा जुर्माना? सरकारी कोष में जमा हुई पूरी रकम
सीतापुर के लहरपुर में पराली जलाने पर एक किसान पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। राजस्व विभाग ने जाँच के बाद पुष्टि की कि किसान ने साढ़े तीन बीघा जमीन पर पराली जलाई थी। प्रशासन किसानों को पराली न जलाने और इसे गोआश्रय केंद्रों में दान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है और मिट्टी को नुकसान पहुंचता है।
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संवाद सूत्र, लहरपुर (सीतापुर)। पराली जलाने पर प्रतिबंध व जुर्माना की कार्रवाई के बाद भी किसान मान नहीं रहे। लहरपुर में पराली जलाने का मामला पकड़ा गया। उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम ने बताया कि तहसील के पैंतला निवासी किसान रामचंद्र पुत्र राम प्रकाश ने साढ़े तीन बीघा जमीन में धान की फसल बोई थी। धान काटने के बाद पराली को जला दिया। इसकी जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग ने जांच की। मौके का निरीक्षण भी किया।
निरीक्षण में किसान के पराली जलाने पुष्टि हुई। इस पर किसान पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया। किसान से उक्त राशि सरकारी कोष में जमा कराई गई है। किसानों को बताया गया कि वह पराली न जलाएं। इससे प्रदूषण होता है। पराली को गोआश्रय केंद्रों में पहुंचाएं, उसके बदले खाद प्राप्त कर सकते हैं। पराली जलाने से मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। मृदा को नुकसान होता है।

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