दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद को मिली जमानत; मगर इस वजह से अभी नहीं हो सकेगी रिहाई
दुष्कर्म मामले में आरोपित कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उनकी रिहाई अभी नहीं होगी। पुलिस ने मंगलवार को ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है। इसमें झांसा देकर दुष्कर्म करने को लेकर नई धारा बढ़ाई गई है। नई धारा में जमानत के लिए सांसद को फिर से लोअर कोर्ट की शरण लेनी होगी।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। दुष्कर्म मामले में आरोपित कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मंगलवार को हाई कोर्ट से सुनवाई के बाद राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने सांसद की जमानत मंजूर कर ली है। हालाकि सांसद की रिहाई अभी नहीं होगी।
पुलिस ने मंगलवार को ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है। इसमें झांसा देकर दुष्कर्म करने को लेकर नई धारा बढ़ाई गई है। नई धारा में जमानत के लिए सांसद को फिर से लोअर कोर्ट की शरण लेनी होगी।
सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को नगर कोतवाली में एक महिला ने झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा लिखवाया था। इसके बाद सांसद की ओर से अग्रिम जमानत के प्रयास किए गए थे। उनकी अग्रिम जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी।
30 जनवरी को सांसद हुए थे गिरफ्तार
इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने उन्हें 30 जनवरी को निवास से गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह कारागार में बंद हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस पर पहली सुनवाई 20 फरवरी हो हुई थी। इसमें अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने बहस के लिए समय मांग लिया था।
कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई की तारीख 24 फरवरी लगाई थी। इसमें पीड़िता की निजी अधिवक्ता पूजा सिंह ने सांसद की जामनत के लिए दिए बिंदुओं पर पीड़िता का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र दाखिल कर दिया था। इस पर सांसद के अधिवक्ता रिपुदमन शाही की टीम ने शपथपत्र पर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का समय मांग लिया था।
कोर्ट ने उन्हें प्रति शपथ पत्र देने का समय देते हुए सुनवाई की तारीख 27 फरवरी लगा दी थी। इसमें पीड़िता की निजी अधिवक्ता पूजा सिंह और अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने सांसद की जमानत याचिका के विरोध में बहस की थी। कहा, सांसद विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान ने सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय की थी। न्यायाधीश ने विवेचक को 11 मार्च तक चार्जशीट दाखिल करने का भी आदेश दिया था।
पुलिस ने मंगलवार को पेश की चार्जशीट
हाईकोर्ट ने पुलिस को 11 मार्च तक विवेचना पूर्ण करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। कोतवाल अनूप शुक्ल ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में चार्जशीट मंगलवार को पेश की गई है। इसमें नई धारा 69 बढ़ाई गई है। सांसद को धारा 64 में जमानत दी गई है। उन्हें जमानत के लिए लोअर कोर्ट में अपील करना होगा।
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