Updated: Tue, 09 Sep 2025 03:00 AM (IST)
सीतापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी को अपात्र घोषित करने पर न्यायालय के आदेश के बाद दो सचिवों प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमरजीत नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनसे रिश्वत मांगी गई और न देने पर उन्हें गलत तरीके से अपात्र घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, रामपुर मथुरा (सीतापुर)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी को अपात्र करने के मामले में न्यायालय के निर्देश पर दो सचिव, प्रधान समेत पांच के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ग्राम पंचायत गढ़चपा मजरा बहादुरगंज निवासी अमरजीत ने सीतापुर न्यायालय में निवर्तमान सचिव शीलम वर्मा, वर्तमान सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, प्रधान जुबेदा खातून तथा अवधेश व मोहम्मद सुफियान के खिलाफ प्रार्थनापत्र दिया था।
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इसमें कहा गया कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची के क्रम संख्या 138 पर दर्ज था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे प्रधान व सचिव ने 30 हजार रुपये मांगे।
पैसे न मिलने पर प्रधान जुबेदा खातून व पूर्व सचिव शीलम वर्मा ने ग्राम पंचायत में बिना खुली बैठक 11 जनवरी 2023 को कागजों पर फर्जी तरीके से बैठक दिखाई। इसमें प्रधान ने अपने भांजे सुफियान को गवाह बनाकर मुझे अपात्र घोषित कर दिया।
जब एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत की गई तो वर्तमान सचिव ज्ञानेंद्र कुमार गांव के अवधेश कुमार के साथ मेरे घर आए और अभद्रता की। उनको अपात्र दिखाया गया, जबकि गांव के लक्ष्मण व जहूरा का मकान व दुकान पक्का बना होने पर भी पात्र दिखाया।
प्रभारी निरीक्षक संजय पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दो सचिव, प्रधान समेत पांच के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है।
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