राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाले युवक की जमानत अर्जी खारिज
राहुल गांधी के रोड शो के दौरान उन पर जूता फेंकने वाले आरोपी युवक हरिओम मिश्रा की जमानत अर्जी सीतापुर सीजेएम ने खारिज कर दी है।
सीतापुर (जेएनएन)। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान उन पर जूता फेंकने वाले आरोपी युवक हरिओम मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम ने खारिज कर दी है। आरोपी युवक हरिओम मिश्रा को आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम रणवीर सिंह ने आरोपी हरिओम मिश्रा के कृत्य को घृणित करार देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जेके पांडेय पैरवी कर रहे थे।
सीतापुर में रोड शो के दौरान राहुल पर स्थानीय निवासी ने उछाला जूता
गौरतलब है कि 26 सितंबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट चौराहे के निकट हरिओम मिश्रा ने उन्हें निशाना बनाते हुए जूता फेका जिससे हड़कंप मच गया था। राहुल की सुरक्षा में चल रहे एसपीजी जवान व पुलिस कर्मी हरकत में आ गए थे। इस संबंध में आरोपी हरिओम मिश्रा को तत्काल हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध शहर कोतवाली में धारा 352, 354 व 500 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। मंगलवार को आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। जहां मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया था। उसकी बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।