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    Bijli Bill: डुमरियागंज में 86 हजार से ज्‍यादा उपभोक्ताओं पर 318.51 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:25 PM (IST)

    डुमरियागंज में बिजली विभाग के अनुसार, 86 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 318.51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। विभाग बकाया वसूली के लिए अभियान चला रहा है, जिसमें नोटिस भेजे जा रहे हैं और बिल जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान करने की अपील की है।

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    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। विद्युत विभाग ने बिजली बिल राहत योजना के पात्र उपभोक्ताओं का चिन्हांकन कर लिया। पात्रों में घरेलू सहित वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं। जिनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी बिल जमा ही नही किया। जबकि कुछ ऐसे भी जो कभी कभार बिल जमा करते हैं।

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    विद्युत वितरण खंड कार्यालय डुमरियागंज अंतर्गत कुल 86446 उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं। जिन पर 318.51 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। विभाग की मंशा है कि अधिभार में शतप्रतिशत छूट के साथ मूलधन में छूट की योजना पहली बार लागू होने का लाभ सभी बकायेदार उठाकर कर्ज मुक्त हो जाए।

    उक्त वितरण खंड कार्यालय के अंतर्गत कुल 11 विद्युत उपकेंद्र हैं। जिसमें घरेलू उपभोक्ता की संख्या 32030 है जो दो किलोवाट भार वाले है। जिन पर 101.59 करोड़ मूलधन और 100.96 करोड़ अधिभार बकाया है। इन लोगों ने कभी बिल जमा ही नहीं किया। इसी प्रकार 53928 उपभोक्ता ऐसे हैं जो कभी कभार बिल जमा किए है। उनपर 75.860 करोड़ मूलधन तथा 38.43 करोड़ अधिभार बकाया है। जबकि एक किलोवाट के 105 उपभेक्ता हैं, जिन पर 0.43 करोड़ मूलधन और 0.32 करोड़ अधिभार बाकी है। 383 उपभोक्ताओं पर 0.69 करोड़ मूलधन तथा 0.23 ब्याज का बकाया है।


    अधिशासी अभियंता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं की सूची सहज जन सेवा केंद्र के साथ ही विद्युत उपकेंद्रों के साथ अवर अभियंताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। योजना तीन चरणों में चलेगी। पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले पात्रों को 25 प्रतिशत मूलधन में भी छूट मिलेगी, जबकि दूसरे चरण के 20 फीसदी जबकि अंतिम चरण में पंजीकरण कराने पर 15 फीसद छूट के साथ सभी चरणों के उपभोक्ताओं को 100 फीसदी अधिभार में छूट मिलेगी।

    पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए निर्धारित की गई है। एक मुश्त के साथ ही किस्त में भी उपभोक्ता पंजीकरण करा कर, बिजली बिल राहत योजना का लाभ उठा सकेंगे।