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    दो प्रधानों को कारण बताओ नोटिस

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    Updated: Tue, 28 Apr 2015 09:09 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर : जिलाधिकारी डा. सुरेन्द्र कुमार ने विकास खंड नौगढ़ के ग्राम प्रधान नगवा व भनवापुर के

    सिद्धार्थनगर : जिलाधिकारी डा. सुरेन्द्र कुमार ने विकास खंड नौगढ़ के ग्राम प्रधान नगवा व भनवापुर के सोहना के प्रधान को मनरेगा, राज्यवित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग के धन को जांच के दौरान मनमानी तरीके से खर्च करने व गबन करने के आरोप पाया गया है। संबंधित प्रधानों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है।

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    बताते चले खजुरिया प्रधान के खिलाफ श्रवण कुमार पांडेय आदि ग्राम निवासी जिलाधिकारी डा. सुरेन्द्र कुमार से जनवरी माह में शिकायत की थी। उपनिदेशक कृषि, डीसी मनरेगा व सहायक अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड के नेतृत्व में तीन सदस्यीय गठित टीम जांच किया। जांच आख्या में ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ ही ग्राम प्रधान को भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। इसी प्रकार से भनवापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सोहना के ग्राम प्रधान को पीडी के जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छ) के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उपप्रधान, तथा सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 यथा संशोधित-2001 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए ग्राम प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों के संचालन हेतु ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से तीन सदस्यों की समिति का गठन कर दिया जाए। यदि निर्धारित अवधि में आप द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपके विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी। इसकी पुष्टि डीपीआरओ बीडी पांडेय ने किया है।