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    UP: श्रावस्ती में दहेज लोभी युवक को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    UP Crime News: बहराइच के विशेश्वरगंज क्षेत्र के पुरैना बाजार निवासी अब्दुल कुद्दूस ने अपनी बेटी तारा देवी उर्फ तरीबुनंनिशा का निकाह वर्ष 2007 में श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के साईंपुरवा निवासी गुलाम रसूल उर्फ ननके के साथ किया था।

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    दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

    संवाद सूत्र, जागरण, श्रावस्ती: लगातार दहेज की मांग करने के साथ ही पत्नी काे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी युवक काे सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दाेषी युवक काे सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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    जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि बहराइच के विशेश्वरगंज क्षेत्र के पुरैना बाजार निवासी अब्दुल कुद्दूस ने अपनी बेटी तारा देवी उर्फ तरीबुनंनिशा का निकाह वर्ष 2007 में श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के साईंपुरवा निवासी गुलाम रसूल उर्फ ननके के साथ किया था।

    निकाह के कुछ वर्ष बाद बेटी को पति, जेठ भोंदू व सास-ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गुलाम रसूल की बेटी काे काफी प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर तारा ने एक नवंबर 2017 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पिता की तहरीर पर इकौना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

    पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।