Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: विवाह के लिए अब हर जोड़े को मिलेगी एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता
श्रावस्ती में Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के तहत अब हर जोड़े को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 51 हजार रुपये थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह धूमधाम से कराना है। बेसहारा गरीब और जरूरतमंद बेटियों को सरकार लाभ दे रही है।

संवाद सूत्र, श्रावस्ती। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह भी धूमधाम से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है।
शासन की ओर से पात्रता के लिए निर्धारित आय सीमा व देय धनराशि में वृद्धि करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न जाएगा। अब हर जोड़े को एक लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले एक जोड़े के विवाह पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते थे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि योजना के तहत जिले को कुल 297 जोड़ों के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सरकार योजना से निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को लाभ दे रही है।
विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए वधू को आर्थिक सहायता और गृहस्थी के जरूरी सामान उपलब्ध कराती है। पात्रता के लिए आवेदक कन्या अथवा महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य व अल्पसंख्यक परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए। योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को मिलेगा, जिनका विवाह तय हो गया है और पूर्व में विवाह नहीं किया है।
तलाकशुदा व विधवा महिलाएं भी योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा की पुत्री, दिव्यांगजन की पुत्री, दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता मिलेगी। योजना के तहत अब प्रति जोड़े को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसमें से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 25 हजार रुपये का उपहार वर-वधू को विवाह के समय दी जाएगी। 15 हजार रुपये विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन के लिए खर्च किए जाएंगे।
आवेदन के लिए वर-वधू का आधार कार्ड, कन्या के परिवार का आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण जरूरी है।
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