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    श्रावस्‍ती में पत्नी के हत्यारे को पत‍ि को आजीवन कारावास, तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    श्रावस्ती में पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीन साल पहले घटित इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस घटना ने क्षेत्र ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। तीन वर्ष पूर्व चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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    जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया मल्हीपुर क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी कामता प्रसाद गुप्ता ने अपनी पुत्री पूनम का विवाह बहराइच जिले के मटेरा क्षेत्र के परसपुर गांव निवासी राहुल के साथ किया था।

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत यह विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही पति समेत ससुराल के लोग पूनम को प्रताड़ित करने लगे। विवाह के लगभग एक वर्ष बाद पूनम अपने मायके में थी। 22 जून 2022 को पति राहुल पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल श्रीनगर गांव गया था। रात में यही रुक गया था।

    रात करीब दो बजे उसने पत्नी पूनम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। मृतका के पिता की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में राहुल व उसके पिता सुकई तथा मां रामकला पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

    पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने दो आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पति को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।