अवैध संबंध में बाधा बन रहे पति की गला घोंटकर की थी हत्या, कोर्ट ने दोषी महिला और प्रेमी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अवैध संबंध में बाधा बन रहे पति की गमछे से गला घोंटकर हत्या करने वाली महिला व उसके प्रेमी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, श्रावस्ती। अवैध संबंध में बाधा बन रहे पति की गमछे से गला घोंटकर हत्या करने वाली महिला व उसके प्रेमी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के नौव्वापुरवा गांव में 14 अक्टूबर वर्ष 2019 को गमछे से गला घोंटकर आत्माराम की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी सुखपता ने भिनगा कोतवाली में तहरीर दी थी। अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर यह पता चला कि मृतक की पत्नी सुखपता व गांव के ही बाबूराम यादव के बीच अवैध संबंध था। आत्माराम इस अवैध संबंध का विरोध कर रहे थे। इसे छिपाने के लिए पत्नी व प्रेमी ने मिलकर आत्माराम की गमछे से गला कसकर हत्या कर दी थी। शव खपरैल मकान के बरामदे में डेहरी के बगल पड़ा मिला था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने पत्नी व प्रेमी को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।
अदालत के फैसले से खुश हैं पिता व भाई
गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से आत्माराम की हत्या के मामले में पत्नी सुखपता व उसके प्रेमी बाबूराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो मृतक के वृद्ध पिता रिक्खीराम की आंखें भर आईं। पिता व छोटे भाई सिद्धनाथ ने न्यायालय के फैसले पर खुशी व्यक्त की। सिद्धनाथ ने कहा कि दोनों को अपने कर्मों की सजा मिली है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय पर मृतक के पिता व भाई ने गवाही दी। इससे दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को सजा मिल सकी।

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