किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदंड अदा न करने पर आठ माह का भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
श्रावस्ती में एक अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास होगा। पीड़िता 2017 में स्कूल जाते समय लापता हो गई थी। टेम्पो चालक पर अपहरण का आरोप था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एक अन्य मामले में मारपीट और धमकी देने के दोषियों को भी सजा सुनाई गई।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को एडीजे ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार गुप्ता ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 31 अगस्त 2017 को सुबह नौ बजे स्कूल गई थी। चार बजे तक जब वापस घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने खाेजबीन की।
स्कूल से जानकारी मिली कि बच्ची आज स्कूल नहीं आई है। बाद में पता चला कि जिस टेंपो से वह स्कूल आती-जाती थी, उसी का चालक उसे बहला-फुसला कर कहीं भगा ले गया है। टेंपो का दूसरा चालक अन्य बच्चों को स्कूल से घर लाया।
पूछताछ में दूसरे चालक ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के एलहवा निवासी दिव्यांग चालक विनोद वर्मा उर्फ नगई व दूसरा साथी चालक जौगढ़ निवासी टकलिया ने साठगांठ से किशोरी को भगा ले गया है। इस मामले में पिता की तहरीर पर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद एडीजे निर्दोष कुमार ने आरोपित विनोद वर्मा उर्फ नगई को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई।
मारपीट के दो दोषियों को सजा
श्रावस्ती : जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के उदईपुर निवासी हंसराम व जगदीश को भद्दी-भद्दी गाली देने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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